UPS Vs NPS: जानें मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम UPS से कितना मिलेगा फायदा

UPS Vs NPS: मोदी सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम कितनी फायदेमंद?

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी देकर पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करेगी। UPS, NPS और OPS से कैसे अलग है और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, आइए जानते हैं।

UPS की मुख्य बातें

  1. निश्चित पेंशन: UPS के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो।
  2. न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे हर महीने न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
  3. निश्चित पारिवारिक पेंशन: UPS में पारिवारिक पेंशन भी शामिल है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी के मूल वेतन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  4. महंगाई सूचकांक का लाभ: UPS में दी गई पेंशन पर महंगाई सूचकांक (Dearness Relief) का लाभ भी मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा।
  5. एकमुश्त भुगतान: UPS के तहत कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ते का एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर मिलेगा।

NPS की मुख्य बातें

  1. शेयर बाजार आधारित: NPS शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे इसमें निवेश जोखिमभरा हो सकता है और पेंशन की गारंटी नहीं होती।
  2. महंगाई भत्ता नहीं: NPS में महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है, जिससे पेंशन का मूल्य समय के साथ घट सकता है।
  3. अंशदान: NPS में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करना होता है, जबकि सरकार 14% योगदान करती है।
  4. एन्युटी की आवश्यकता: NPS में पेंशन पाने के लिए कम से कम 40% फंड की एन्युटी की जरूरत होती है।

UPS और OPS के बीच अंतर

UPS और OPS में मुख्य अंतर यह है कि OPS में रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि UPS में यह लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसने 25 साल की सेवा पूरी की हो। साथ ही, UPS में सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए कोई अंशदान नहीं करना होगा, जबकि NPS में अंशदान की आवश्यकता होती है।

किन्हें मिलेगा UPS का लाभ?

UPS का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा, और 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी UPS के लाभ के पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री टी वी सोमनाथन ने कहा है कि UPS में जाना कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद होगा।